सूचना का अधिकार
1 रिक्त स्थानों को भरिए! –
1 सूचना के अधिकार का अधिनियम 2005 में बनाया गया ।
2 गलत जानकारी देने वाले कार्यालय को 25000 तक जुर्माना हो सकता है।
3 न्यूनतम मजदूरी ………कलेक्टर…………. तय करती है।
2. प्रश्नों के उत्तर दीजिए –
1 प्रश्नों से जानाकरी नहीं मिलने पर मजदूरों ने क्या किया ?
उत्तरः सरपंच से जानकारी नहीं मिलने पर मजूदरों ने हबीब और रामू की मदद से सूचना के अधिकार के कानून का उपयोग करते हुए जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को उचित कार्यवाही के लिये आवेदन पत्र दिया।
2 यदि सरपंच समझौता नहीं करता तो क्या किया जा सकता था?
उत्तरः जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने मजदूरों की शिकायत पर सरपंच के कार्यों की समीक्षा की और उसके व्यय पत्रक को भी देखा जिसमें गड़बड़ी साबित हो चुकी थीं। यदि सरपंच अपनी गलती मानते हुए समझौता न करता तो उसे सरपंच पद से बर्खास्त किया जा सकता था। उसके खिलाफ अनियमितता और धोखाधड़ी का मामला पुलिस में दर्ज कराया जाता। जुर्म साबित हो जाने पर सरपंच को जेल की हवा खानी पड़ती।
3 सरपंच से समझौता करने का निर्णय किसने लिया और क्यों?
उत्तरः सरपँच ने समझौता का प्रस्ताव मुख्य कार्यपालन अधिकारी के सामने रखा और मजदूरों की उपस्थिति में वह अपनी गलती मान चुका था। वह सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी सभी को देने को भी तैयार था।सरपंच के इस तरह की दीनता को देखकर सारे मजदूर ने एक साथ समझौता करने का निर्णय लिया। वे चाहते थे कि सरपंच की आँखें खुल जाय और उन्हें उनका अधिकार मिल जाय और ये दोनों बातें पूरी हो गयी थीं।
4 सूचना का अधिकार के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने की विधि क्या है?
उत्तरः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत जानकारी प्राप्त करने के लिए जिस संस्था या कार्यालय से जानकारी प्राप्त करनी है, उस कार्यालय में लिखित रूप में आवेदन देना होता है। आवेदन के साथ 10 रूपए का आवेदन शुल्क जमा करना होता है। इस शुल्क की रसीद आवेदक को प्राप्त कर लेनी चाहिए। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति को शुल्क नहीं देना पड़ता।
आवेदन के तीस दिन के अन्दर चाही गई, जानकारी सम्बन्धित कार्यालय द्वारा दी जाती है। जानकारी के अंतर्गत यदि किसी प्रकार के कागज की छाया प्रतियाँ दी जा रही हों तो छाया प्रति का शुल्क भी जमा करना होता है। है। शुल्क का भुगतान चालान द्वारा भी किया जा सकता है।
(5) सूचना का अधिकार के अंतर्गत आवेदन करने के कितने दिनों के अंदर सक्षम अधिकारी को जानकारी देना अनिवार्य है?
उत्तरः सूचना का अधिकार के अंतर्गत आवेदन करने के 30 दिनों के अंदर सक्षम अधिकारी को जानकारी देना अनिवार्य है?
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